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हत्या प्रयास मामले में चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा: सीकर कोर्ट ने 25-25 हजार जुर्माना और एक लाख मुआवजा देने का आदेश दिया

सीकर : सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने 9 साल पुराने हत्या प्रयास के एक मामले में चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़ित पक्ष को एक लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

यह मामला 9 साल पुराना है, जब जमीनी विवाद के चलते चारों आरोपियों ने पीड़ित पर लाठी-सरियों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट का फैसला

एडीजे कोर्ट संख्या-4 ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कठोर कैद और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी जारी किया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमीनी विवाद को लेकर किसी की जान लेने का प्रयास न केवल गैरकानूनी है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

पीड़ित पक्ष की प्रतिक्रिया

कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि उन्हें 9 साल बाद न्याय मिला है और यह फैसला उनके लिए राहत भरा है।

आरोपियों की पहचान

  1. रामलाल (45), निवासी सीकर

  2. मोहनलाल (38), निवासी सीकर

  3. हनुमान (42), निवासी सीकर

  4. सुरेश (40), निवासी सीकर

कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हत्या प्रयास जैसे मामलों में सख्त सजा से समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। इस फैसले से भविष्य में जमीनी विवादों में हिंसा का सहारा लेने वालों के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाएगा।

सीकर में जमीनी विवाद के मामले बढ़ रहे

सीकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जमीनी विवादों के कारण अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे विवादों को कानूनी तरीके से सुलझाएं और हिंसा का सहारा न लें।

Written By

Monika Sharma

Desk Reporter

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