नई दिल्ली। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (PRGI) ने पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणी (Annual Statement) ऑनलाइन जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है। यह विवरणी Press and Registration of Periodicals Act, 2023 के तहत अनिवार्य है। PRGI द्वारा जारी एडवाइजरी संख्या 11/2026 के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत पत्र-पत्रिका को Press Sewa Portal (PSP) पर निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल करनी होगी।
जिन प्रकाशकों ने अभी तक वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं की है, वे 30 जून 2026 तक इसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। PSP पोर्टल के माध्यम से विवरणी जमा करना अनिवार्य है और निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक विवरणी दाखिल न करने पर पहली बार चूक करने पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद यदि प्रकाशक पुनः चूक करते हैं तो Press and Registration of Periodicals Act, 2023 की धारा 14(3) के तहत अधिक दंड लगाया जा सकेगा। कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा ₹2 लाख तक निर्धारित है।
PRGI ने सभी प्रकाशकों से अनुरोध किया है कि वे समय रहते अपनी वार्षिक विवरणी दाखिल करें ताकि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके। प्रकाशक अपनी वार्षिक विवरणी में सही और पूर्ण जानकारी भरें और PSP पोर्टल पर जमा करें। यह सुनिश्चित करें कि विवरणी में सभी वित्तीय एवं प्रकाशन संबंधी विवरण सटीक और अपडेटेड हों।
इस वार्षिक विवरणी के माध्यम से PRGI को यह जानकारी प्राप्त होती है कि पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, वितरण और वित्तीय रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जा रहे हैं। समय पर विवरणी जमा करने से प्रकाशकों को कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बचाव मिलेगा।
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